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राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन एवं लोकायुक्त

राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता, शक्तियाँ और राजस्थान के राज्यपाल; विधानसभा की संरचना, अध्यक्ष, सत्र, समितियाँ और विधान-प्रक्रिया; मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का क्रम; जिला प्रशासन (कलेक्टर, SP, जिला परिषद); लोकायुक्त संस्था (राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973) और परीक्षा-उपयोगी तथ्य।

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Last reviewed 1 Oct 2026 · Facts as of 1 Oct 2026 · 6 min read

ध्यान दें। पदाधिकारियों के नाम और कार्यकाल बदलते रहते हैं। यहाँ स्थायी संवैधानिक प्रावधान और पहले/प्रथम से जुड़े तथ्य दिए गए हैं। वर्तमान पदधारकों के लिए सरकारी स्रोत देखें।

1. राज्यपाल

संवैधानिक प्रावधान

बिंदु विवरण
अनुच्छेद 153 — प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल; 155 — नियुक्ति; 156 — पदावधि; 157–158 — योग्यताएँ और शर्तें
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (केंद्र सरकार की सलाह पर)
योग्यता भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, संसद/विधानमंडल का सदस्य न हो, लाभ का पद न धारण करे
कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत
शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 159)
एक से अधिक राज्य 7वाँ संशोधन 1956 से एक व्यक्ति दो/अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है

शक्तियाँ

  • कार्यपालिका: मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 164), महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति; सभी कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर।
  • विधायी: विधानसभा का सत्र आहूत और स्थगित करना (अनुच्छेद 174), विधानसभा भंग करना; विधेयकों पर अनुमति (अनुच्छेद 200 — स्वीकृति, रोकना, लौटाना, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना); अध्यादेश (अनुच्छेद 213)।
  • वित्तीय: धन विधेयक की पूर्व-अनुशंसा; राज्य आकस्मिकता निधि का प्रबंध।
  • न्यायिक: क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 161) — मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार नहीं (राष्ट्रपति को है), पर दंड कम कर सकते हैं।
  • विवेकाधीन: त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन; राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356) आदि।
  • कुलाधिपति: राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति।

राजस्थान के राज्यपाल

  • प्रथम राज्यपाल — गुरुमुख निहाल सिंह (1 नवंबर 1956)।
  • राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल — प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (2004–07)।
  • राजभवन — जयपुर।
  • (वर्तमान राज्यपाल के लिए नवीनतम स्रोत देखें।)

2. विधानसभा

संरचना

बिंदु राजस्थान
अनुच्छेद 168–212 — राज्य विधानमंडल
सदस्य संख्या 200 (SC — 34; ST — 25 आरक्षित)
सदन एकसदनीय (विधान परिषद नहीं)
कार्यकाल 5 वर्ष (आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)
न्यूनतम आयु (सदस्य) 25 वर्ष
मतदाता आयु 18 वर्ष (61वाँ संशोधन, 1988)
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्यों में से निर्वाचित (अनुच्छेद 178)
सत्र दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं (अनुच्छेद 174)
गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्यों का 1/10 (अनुच्छेद 189)

विधानसभा अध्यक्ष

  • कार्य: सदन की कार्यवाही का संचालन, अनुशासन, दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के अंतर्गत अयोग्यता का निर्णय, निर्णायक मत (केवल मत बराबर होने पर)।
  • राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष — सुमित्रा सिंह (2004)।
  • पहले अध्यक्ष — नरोत्तम लाल जोशी (1952) (प्रचलित तथ्य)।

विधान-प्रक्रिया

  • साधारण विधेयक — प्रथम पठन, द्वितीय पठन (समिति/सामान्य चर्चा), तृतीय पठन; राज्यपाल की अनुमति।
  • धन विधेयक — राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में ही प्रस्तुत।
  • बजट — फरवरी-मार्च में प्रस्तुत; लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान।
  • समितियाँ: लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आश्वासन समिति।
  • प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव।

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