Last reviewed 1 Oct 2026 · Facts as of 1 Oct 2026 · 5 min read
ध्यान दें। जिलों/संभागों की संख्या और पदाधिकारियों के नाम बदलते रहते हैं। यहाँ स्थायी संवैधानिक और प्रशासनिक ढाँचा दिया गया है; वर्तमान संख्या के लिए नवीनतम सरकारी स्रोत देखें।
संवैधानिक आधार
- भारत संघीय शासन-व्यवस्था वाला देश है; राज्यों का शासन भाग VI (अनुच्छेद 152–237) में वर्णित।
- राज्य के तीन अंग — कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका।
- राजस्थान एक पूर्ण राज्य है, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को अंतिम रूप में हुआ; राजधानी जयपुर।
राजस्थान की कार्यपालिका
| पद | विवरण |
|---|---|
| राज्यपाल | राज्य का संवैधानिक प्रमुख; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; राजभवन — जयपुर |
| मुख्यमंत्री | वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख; बहुमत दल का नेता |
| मंत्रिपरिषद | कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री; विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी; मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्यों के 15 % से अधिक नहीं (91वाँ संशोधन 2003) — राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री |
| महाधिवक्ता (Advocate General) | राज्य का प्रथम विधि अधिकारी; अनुच्छेद 165 |
राजस्थान की विधायिका
- एकसदनीय — केवल विधानसभा; विधान परिषद नहीं (राजस्थान उन राज्यों में है जहाँ परिषद नहीं)।
- कुल सदस्य: 200 (प्रत्यक्ष निर्वाचन); SC के लिए 34 और ST के लिए 25 सीटें आरक्षित (प्रचलित संख्या)।
- कार्यकाल: 5 वर्ष; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
- पहली विधानसभा (1952) — सदस्य 160; 1956 के बाद 176; 1967 में 184; 1977 से 200।
- विधानसभा भवन — जयपुर।
- लोकसभा में प्रतिनिधित्व: 25 सीटें; राज्यसभा में: 10 सीटें।
न्यायपालिका
- राजस्थान उच्च न्यायालय — जोधपुर (स्थापना 21 जून 1949); जयपुर खंडपीठ (1977)।
- अधीनस्थ न्यायालय: जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल/आपराधिक न्यायालय; पारिवारिक न्यायालय, लोक अदालत, फास्ट-ट्रैक न्यायालय।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) — जयपुर।
सचिवालय और प्रशासनिक संरचना
सचिवालय
- शासन सचिवालय — जयपुर।
- मुख्य सचिव — राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी (IAS); मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार।
- विभागों के प्रमुख शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव।
- निदेशालय — क्षेत्र स्तर पर नीति-क्रियान्वयन के लिए (जैसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर, कृषि निदेशालय जयपुर आदि)।
क्षेत्रीय प्रशासन
| स्तर | अधिकारी |
|---|---|
| संभाग | संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) — लंबे समय तक 7 संभाग (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर); बाद में पुनर्गठन की घोषणाएँ — नवीनतम संख्या देखें |
| जिला | जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट (IAS); जिला पुलिस अधीक्षक (SP); मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद); मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आदि |
| उपखंड | उपखंड अधिकारी (SDO/SDM) — RAS |
| तहसील | तहसीलदार, नायब तहसीलदार; भू-राजस्व |
| पटवार मंडल/ गाँव | पटवारी, गिरदावर — भूमि अभिलेख |
| पंचायत समिति (ब्लॉक) | विकास अधिकारी (BDO), प्रधान |
राजस्व प्रशासन
- राजस्व मंडल, अजमेर — राज्य में राजस्व के मामलों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय (1949 में स्थापित; अजमेर)।
- भू-राजस्व, भूमि सुधार, पट्टे, नामांतरण।
- भू-अभिलेख डिजिटल — अपना खाता, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956।
पुलिस
- पुलिस महानिदेशक (DGP) — पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
- रेंज, जिला, थाना; पुलिस आयुक्तालय (जयपुर, जोधपुर में) — पुलिस आयुक्त।
- राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (RAC), विशेष शाखा/ ATS/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)।