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उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था एवं प्रशासन

उत्तर प्रदेश की संवैधानिक संरचना — राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधानमंडल (विधानसभा 403, विधान परिषद 100), उच्च न्यायालय (इलाहाबाद), प्रशासनिक इकाइयाँ (मंडल, जिला, तहसील), पंचायती राज (त्रिस्तरीय) और नगरीय निकाय, पुलिस, प्रमुख आयोग (UPPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त) और परीक्षा-उपयोगी तथ्य।

📑 Contents (11 sections)

Last reviewed 1 Oct 2026 · Facts as of 1 Oct 2026 · 6 min read

समय-संवेदी विषय। पदधारकों के नाम बदलते रहते हैं। संरचना, सीटों की संख्या और कानून स्थिर तथ्य हैं; नाम अक्टूबर 2026 तक की जानकारी पर आधारित हैं — परीक्षा से पहले अद्यतन करें।

संघीय स्थिति

  • उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और संसद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखता है।
  • राजधानी: लखनऊ; उच्च न्यायालय: प्रयागराज (इलाहाबाद) में, खंडपीठ लखनऊ।
  • शासन प्रणाली संसदीय: राज्यपाल नाममात्र प्रमुख, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख।

राज्यपाल

बिंदु विवरण
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 155)
कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
योग्यता भारत का नागरिक; 35 वर्ष की आयु
निवास राजभवन, लखनऊ
वर्तमान आनंदीबेन पटेल (जुलाई 2019 से)
पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू (1947–49)
विवेकाधीन शक्तियाँ त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री चुनना, विधेयक आरक्षित करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश
अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति; अध्यादेश (अनुच्छेद 213)

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद

  • अनुच्छेद 163–164 के अनुसार मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।
  • 91वाँ संशोधन (2003): मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्यों का अधिकतम 15 %। 403 सदस्यों पर अधिकतम 60 मंत्री (403 × 0.15 = 60.45)।
  • वर्तमान मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ (19 मार्च 2017 से; 2022 में दूसरी बार शपथ, 25 मार्च 2022)।
  • उपमुख्यमंत्री (2022 से): केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक।
  • पहली महिला मुख्यमंत्री: सुचेता कृपलानी (1963–67); पहली दलित महिला मुख्यमंत्री: मायावती।
  • सचिवालय: लखनऊ; मुख्य सचिव प्रशासन के शीर्ष अधिकारी।

विधानमंडल — द्विसदनीय

सदन विवरण
विधानसभा (विधान सभा) 403 निर्वाचित सदस्य (SC के लिए 84, ST के लिए 2 आरक्षित); कार्यकाल 5 वर्ष; सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष
विधान परिषद 100 सदस्य; स्थायी सदन (भंग नहीं होता); एक-तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त; कार्यकाल 6 वर्ष; न्यूनतम आयु 30 वर्ष
परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं विधायकों द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा, स्नातकों व शिक्षकों द्वारा, तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत
संसद में प्रतिनिधित्व लोकसभा 80 (SC 17 आरक्षित); राज्यसभा 31
अध्यक्ष (विधानसभा) सतीश महाना (मार्च 2022 से)
  • विधानसभा भवन: लखनऊ (विधान भवन)।
  • धन विधेयक केवल विधानसभा में; परिषद केवल सिफारिश कर सकती है (14 दिन में लौटाना)।
  • विधान परिषद वाले राज्य: उत्तर प्रदेश उन चंद राज्यों में है जहाँ विधान परिषद है (अन्य — बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना; जम्मू-कश्मीर का विधान परिषद अब नहीं है)।

न्यायपालिका

न्यायालय विवरण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना 1866 (आगरा में), 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित; देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में; न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या देश में सर्वाधिक; खंडपीठ लखनऊ (1948)
अधीनस्थ न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर/जूनियर डिवीजन), न्यायिक मजिस्ट्रेट
परिवार न्यायालय, फास्ट-ट्रैक न्यायालय, लोक अदालत विशेष विवाद-निपटारे
राजस्व परिषद (प्रयागराज) राजस्व मामलों की सर्वोच्च अपीलीय संस्था
उपभोक्ता आयोग (राज्य: लखनऊ) उपभोक्ता विवाद

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